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Assembly Elections 2026: क्या वोटर आईडी के बिना भी डाल सकते हैं वोट? जानें कौन-कौन से दस्तावेज मान्य

नई दिल्ली। Assembly Elections 2026 को लेकर चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तारीख सामने आने के बाद कई मतदाताओं के मन में एक अहम सवाल उठ रहा है अगर मतदान वाले दिन वोटर आईडी कार्ड खो जाए या घर पर भूल जाएं, तो क्या वे वोट डाल सकते हैं।

इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग ने साफ किया है कि वोट डालने के लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि मतदाता का नाम उसके क्षेत्र की आधिकारिक मतदाता सूची (Electoral Roll) में होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो वह वोटर आईडी कार्ड के बिना भी मतदान कर सकता है, बशर्ते वह अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई अन्य मान्य पहचान पत्र प्रस्तुत करे।

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क्या वोटर आईडी के बिना वोट देना संभव है

अगर आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो आप वोटर आईडी कार्ड के बिना भी मतदान कर सकते हैं। मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारी आपके पहचान पत्र की जांच करके आपकी पहचान की पुष्टि करते हैं। इसके बाद आपको मतदान करने की अनुमति दे दी जाती है।

वोटर आईडी कार्ड को आधिकारिक तौर पर Elector’s Photo Identity Card (EPIC) कहा जाता है। हालांकि अगर यह कार्ड खो जाए या उपलब्ध न हो, तब भी मतदाता को मतदान का अधिकार मिलता है।

ये पहचान पत्र भी हैं मान्य

चुनाव आयोग ने कई वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों को मान्यता दी है। इन दस्तावेजों के जरिए भी मतदाता अपनी पहचान साबित करके वोट डाल सकते हैं। मान्य पहचान पत्रों की सूची इस प्रकार है:

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पैन कार्ड
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • फोटो सहित बैंक या डाकघर की पासबुक
  • फोटो वाला पेंशन दस्तावेज
  • केंद्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम (PSU) द्वारा जारी सर्विस आईडी कार्ड
  • श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड
  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
  • सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
  • ऑनलाइन डाउनलोड किया गया डिजिटल वोटर आईडी (e-EPIC)

इनमें से कोई भी वैध पहचान पत्र दिखाकर मतदाता मतदान केंद्र पर अपनी पहचान प्रमाणित कर सकता है और वोट डाल सकता है।

इन बातों का रखें खास ध्यान

हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि फोटो कॉपी या मोबाइल में सेव स्क्रीनशॉट आमतौर पर स्वीकार नहीं किए जाते। मतदाताओं को अपने साथ पहचान पत्र का मूल (Original) दस्तावेज लेकर जाना चाहिए। इससे मतदान प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी नहीं होती।

इसके अलावा मतदान केंद्र पर जाने से पहले यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि आपका नाम मतदाता सूची में मौजूद हो। यदि किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वह पहचान पत्र होने के बावजूद मतदान नहीं कर सकता।

मतदान से पहले क्या करें

मतदान के दिन से पहले मतदाताओं को चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए यह जांच लेना चाहिए कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं। इससे मतदान वाले दिन किसी तरह की असुविधा से बचा जा सकता है।

अगर नाम सूची में मौजूद है, तो मतदाता निर्धारित पहचान पत्र के साथ अपने मतदान केंद्र पर जाकर आसानी से वोट डाल सकते हैं।

कब होंगे विधानसभा चुनाव 2026?

चुनाव आयोग के अनुसार असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल 2026 को एक ही चरण में मतदान होगा। वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में होंगे—पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा।

सभी राज्यों और पुडुचेरी में मतगणना 4 मई 2026 को की जाएगी।

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लागू हुआ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट

चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) लागू हो गया है। इसके तहत राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान कई नियमों का पालन करना होगा ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे।

इन चुनावों के जरिए इन राज्यों में नई सरकारों का गठन होगा, क्योंकि मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून 2026 के बीच समाप्त होने वाला है। ऐसे में करोड़ों मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान करेंगे।

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