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Rear Seat Belt लगाना जरूरी, नहीं तो कटेगा 1000रु. का चालान,जानें कायदे कानून

भारत सरकार ने Rear Seat Belt Alarm लगाना 1 अप्रैल 2025 से बिकने वाली सभी कारों में अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए एनएचएआई ने कंपनियों को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

इस अलार्म की खासियत यह होगी की यह तब तक बजता रहेगा जब तक पैसेंजर सीट बेल्ट ( Seat Belt) ना लगा ले। मिली जानकारी के मुताबिक यह अधिसूचना केवल रियर सीट बेल्ट अलार्म के लिए है। जल्द ही कंपनी इस पर काम करना शुरू कर देंगी।

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आपने देखा होगा कि मौजूदा समय में POLICE भी केवल फ्रंट सीट पर बैठे लोगों की ही बेल्ट चेक करती थी, लेकिन अब समय बदला दौर बदला यदि आप पीछे बैठे है और आपने सीट बैल्ट नहीं लगाई है तो आपका 1000रु. का चालान कट सकता है।

जब भी आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो अब से आपको ध्यान रखना होगा कि रियर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

Rear Seat Belt लगाने के फायदे

ऐसा देखने में आया है कि अधिकतर भारतीय पीछे सीट पर बैटे बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं जिससे उनके साथ एक्सीडेंट में मौत की आशंका बढ़ जाती है। यदि हम रियर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी जान भी बचती है। यहां हम इसके कुछ फायदे बताने जा रहे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है।

  • सीट बेल्ट लगाने से एयरबैग्स अपना कार्य सही तरीके से करते हैं।
  • रियर सीट बेल्ट लगाने से मौत की गुजाइंस एक्सीडेंट के दौरान 25 प्रतिशत कम हो जाती है।
  • मिली जानकारी के मुताबिक यदि सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जान के साथ-साथ पैसों की भी बचत होती है।

Rear Seat Belt अलार्म कैसे काम करता है| How to Use The Rear Seat Belt Reminder

1 अप्रैल 2025 के बाद बिकने वाली सभी कारों में यह फीचर अब देखने को मिलेगा। आज के दौर में यह फीचर काफी फायदेमंद हैं। यह सेफ्टी फीचर कार में जब यात्री पिछली सीट पर बैठेगा तो तब तक यह आवाज करते रहेंगा जब तक वह सीट बेल्ट ना लगा ले। कंपनियों ने सरकार के इस आदेश के अनुसार अब काम करना शुरू कर दिया है। जल्द ही अब सड़कों को Rear Seat Belt Alarm वाली गाड़ियां दौड़ती दिखेगी। इस रुल को लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी देखने को मिलेगी।

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