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EPFO से PF कैसे निकालें (2026 में ऑनलाइन PF निकालने की पूरी प्रक्रिया – EPFO 3.0 Update)

अगर आप अपना PF निकालना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है EPFO Member Portal (UAN Portal) के माध्यम से ऑनलाइन क्लेम करना। इसके लिए आपको अपने UAN नंबर से लॉगिन करना होता है, फिर Online Services → Claim (Form-31, 19, 10C) में जाकर क्लेम फॉर्म भरना होता है और आधार OTP से उसे सबमिट करना होता है।

अगर आपका UAN एक्टिव है, आधार-PAN-बैंक KYC अपडेट है और मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, तो आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में PF निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आमतौर पर ऑनलाइन क्लेम 7–15 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है।

2026 में EPFO की नई डिजिटल प्रणाली EPFO 3.0 और Auto-Mode Settlement के कारण छोटे क्लेम पहले की तुलना में तेजी से प्रोसेस हो रहे हैं।

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EPFO से PF ऑनलाइन कैसे निकालें (Step-by-Step Process)

Table of Contents

अगर आपका UAN एक्टिव है और KYC अपडेट है तो PF निकालने की प्रक्रिया इस प्रकार है।

1. EPFO Member Portal पर लॉगिन करें

सबसे पहले EPFO के Member e-Sewa Portal पर जाएं और लॉगिन करें।

लॉगिन करने के लिए आपको चाहिए:

  • UAN नंबर
  • पासवर्ड
  • कैप्चा

2. KYC स्टेटस चेक करें

लॉगिन करने के बाद:

Manage → KYC

यहाँ सुनिश्चित करें कि ये तीनों अपडेट और Approved हैं:

  • Aadhaar
  • PAN
  • Bank Account

अगर KYC Approved नहीं है तो PF क्लेम सबमिट नहीं होगा।

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3. Online Services में Claim विकल्प खोलें

अब मेन्यू में जाएं:

Online Services → Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)

यहीं से PF निकासी का आवेदन किया जाता है।

4. बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन

अब आपको:

  • अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा
  • Verify पर क्लिक करना होगा

यह कदम इसलिए जरूरी है ताकि EPFO सुनिश्चित कर सके कि पैसा सही खाते में जाएगा।

5. Proceed for Online Claim

अब Proceed for Online Claim पर क्लिक करें।

इसके बाद आपको क्लेम टाइप चुनना होगा।

“I Want To Apply For” में ये विकल्प दिखाई देंगे:

  • PF Advance (Form 31)
  • Only PF Withdrawal (Form 19)
  • Pension Withdrawal (Form 10C)

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6. सही फॉर्म चुनें

यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं, इसलिए सही विकल्प चुनना जरूरी है।

फॉर्मउपयोग
Form 19PF का पूरा पैसा निकालने के लिए
Form 31PF का आंशिक पैसा निकालने के लिए
Form 10Cपेंशन (EPS) की राशि निकालने के लिए

7. क्लेम फॉर्म भरें

अब आपको ये जानकारी भरनी होगी:

  • निकासी का कारण
  • पता
  • सर्विस डिटेल
  • निकासी की राशि (अगर एडवांस है)

8. OTP से क्लेम सबमिट करें

अंत में:

  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा
  • OTP डालकर क्लेम सबमिट करें

इसके बाद आपका आवेदन EPFO के पास चला जाएगा।

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PF निकालने से पहले ये 3 चीजें जरूर चेक करें

अगर इनमें से कोई भी चीज अपडेट नहीं है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

जरूरी शर्तें

  • UAN एक्टिव होना चाहिए
  • आधार कार्ड लिंक होना चाहिए
  • बैंक अकाउंट KYC Approved होना चाहिए
  • PAN लिंक होना चाहिए (बड़े क्लेम के लिए)
  • मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए

EPFO 3.0 और Auto-Mode Settlement क्या है

EPFO ने अपनी डिजिटल प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए EPFO 3.0 सिस्टम लागू किया है। इसका उद्देश्य PF क्लेम प्रक्रिया को तेज और सरल बनाना है।

EPFO 3.0 की मुख्य विशेषताएं:

  • छोटे क्लेम का Auto-Mode Settlement
  • डिजिटल KYC वेरिफिकेशन
  • तेज क्लेम प्रोसेसिंग
  • पोर्टल और मोबाइल सेवाओं में सुधार

कई मामलों में ₹5 लाख तक के क्लेम कुछ दिनों में ही प्रोसेस हो जाते हैं

PF का पूरा पैसा कब निकाल सकते हैं

हर स्थिति में पूरा PF निकालना संभव नहीं होता। EPFO कुछ विशेष परिस्थितियों में ही पूरा पैसा निकालने की अनुमति देता है।

आप पूरा PF इन स्थितियों में निकाल सकते हैं:

  • नौकरी छोड़ने के बाद
  • रिटायरमेंट के बाद
  • 2 महीने से ज्यादा बेरोजगार रहने पर

बेरोजगारी के दौरान आप पहले 75% तक PF निकाल सकते हैं और बाकी राशि बाद में निकाल सकते हैं।

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PF एडवांस (Partial Withdrawal) की लिमिट

अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो PF का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ विशेष जरूरतों के लिए एडवांस ले सकते हैं।

उद्देश्यनिकासी की लिमिटसेवा अवधि
मेडिकल खर्चकर्मचारी हिस्सा या 6 महीने की बेसिक सैलरीकोई न्यूनतम सेवा जरूरी नहीं
शिक्षाकर्मचारी हिस्से का 50%कम से कम 7 वर्ष
शादीकर्मचारी हिस्से का 50%कम से कम 7 वर्ष
घर खरीदनाPF बैलेंस का 90%कम से कम 5 वर्ष
घर मरम्मत12 महीने की बेसिक सैलरीकम से कम 5 वर्ष
रिटायरमेंट से पहलेबैलेंस का 90%54 वर्ष की उम्र

यह लिमिट EPFO के नियमों के अनुसार तय होती है और हर क्लेम के लिए अलग-अलग होती है।

PF क्लेम कितने दिन में आता है

ऑनलाइन क्लेम करने के बाद पैसा आने का समय आमतौर पर इस प्रकार होता है।

प्रक्रियासमय
क्लेम सबमिटतुरंत
EPFO वेरिफिकेशन3–7 दिन
बैंक ट्रांसफर7–15 दिन

अगर KYC पूरी तरह अपडेट है तो कई मामलों में पैसा एक हफ्ते के अंदर भी आ सकता है।

PF क्लेम रिजेक्ट क्यों हो जाता है

कई बार PF क्लेम छोटी गलतियों के कारण रिजेक्ट हो जाता है।

सबसे सामान्य कारण ये होते हैं:

  • आधार और EPFO रिकॉर्ड में नाम अलग होना
  • बैंक अकाउंट गलत होना
  • IFSC कोड गलत होना
  • KYC अपडेट न होना
  • कंपनी ने Date of Exit अपडेट नहीं किया

क्लेम करने से पहले इन चीजों को चेक करना जरूरी है।

PF क्लेम स्टेटस कैसे चेक करें

क्लेम सबमिट करने के बाद उसका स्टेटस देखना भी आसान है।

स्टेप्स:

  • EPFO Portal पर लॉगिन करें
  • Online Services में जाएं
  • Track Claim Status पर क्लिक करें

यहाँ आपको क्लेम की स्थिति दिखाई देगी:

  • Under Process
  • Approved
  • Settled

PF निकासी पर टैक्स के नियम

PF निकालते समय टैक्स नियम भी समझना जरूरी है।

सेवा अवधिटैक्स नियम
5 साल या उससे अधिककोई टैक्स नहीं
5 साल से कम₹50,000 से ज्यादा पर 10% TDS
PAN लिंक नहीं30% TDS

अगर आपकी आय टैक्स सीमा से कम है तो आप Form 15G या 15H देकर TDS से बच सकते हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

क्या बिना कंपनी की मदद के PF निकाल सकते हैं?

हाँ, अगर आपका UAN एक्टिव है और KYC अपडेट है तो आप बिना कंपनी की मदद के PF निकाल सकते हैं।

क्या मोबाइल से PF निकाला जा सकता है?

हाँ, आप EPFO Portal या UMANG ऐप के जरिए मोबाइल से भी PF क्लेम कर सकते हैं।

PF का पैसा कितने दिन में आता है?

आमतौर पर 7–15 दिनों के भीतर पैसा बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है।

क्या नौकरी करते हुए PF निकाल सकते हैं?

हाँ, लेकिन उस स्थिति में केवल PF Advance (Form 31) के माध्यम से आंशिक निकासी ही संभव है।

निष्कर्ष

EPFO से PF निकालने की प्रक्रिया अब पहले की तुलना में काफी आसान हो चुकी है। अगर आपका UAN एक्टिव है, KYC अपडेट है और बैंक डिटेल्स सही हैं, तो आप कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन PF क्लेम कर सकते हैं।

EPFO 3.0 और Auto-Mode Settlement जैसी नई डिजिटल सुविधाओं के कारण क्लेम प्रोसेसिंग पहले से तेज हो गई है, इसलिए अधिकांश मामलों में पैसा 7–15 दिनों के भीतर खाते में आ जाता है।

PF आपकी लंबी अवधि की बचत है, इसलिए इसे केवल जरूरत पड़ने पर ही निकालना बेहतर माना जाता है।

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